1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क ’से आप क्या समझते हैं?

केंद्रीय उत्पाद शुल्क राज्य उत्पादन शुल्क से अलग है। भारत में उत्पादित या निर्मित माल पर कर और शुल्क के संग्रह के साथ पूर्व सौदे, हालांकि बाद में शराब, मादक पदार्थों आदि पर ड्यूटी से संबंधित है। सूची 1 में प्रविष्टि 84 - भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची, इस तरह के शुल्क को वसूलने और एकत्र करने का अधिकार है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके तहत बनाए गए नियम कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संग्रह और इस तरह के कर और संग्रह को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं के लिए प्रदान करते हैं।

2. निर्धारिती और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के बीच किसी भी विवाद को हल करने के लिए मशीनरी क्या है?

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के शुल्क और वसूली के लिए कोई विवाद और इसके बाद की प्रक्रियाओं को एक न्यायिक तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करके हल किया जा सकता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के किसी भी आदेश से दुखी कोई भी व्यक्ति अपीलीय मशीनरी का दरवाजा खटखटा सकता है जो या तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT), उच्च न्यायालय या मामले के आयुक्त के रूप में हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय, जैसा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अध्याय VIA में प्रदान किया गया है।

3. पूर्वोक्त अपीलीय प्रक्रिया के माध्यम से विवाद को हल करने के लिए औसत समय सीमा क्या है?

मौजूदा सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर, यह देखा गया है कि औसत समय एक प्राधिकरण से दूसरे में भिन्न होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा किसी मामले को स्थगित करने के लिए, औसत समय एक वर्ष हो सकता है, जबकि आयुक्त (अपील) के लिए, इसमें एक से दो साल लग सकते हैं। CESTAT के मामले में, औसत समय लगभग पांच से सात साल है।

4. क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवाद के जल्द निपटारे का कोई प्रावधान है?

वर्ष 1998 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में वित्त अधिनियम, 1998 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें नए अध्याय V को शामिल किया गया था, जो पूर्वोक्त अपीलीय प्रक्रियाओं का पालन किए बिना सभी प्रकार के विवादों का निपटान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में यह किसी भी विवाद को शीघ्रता से हल करने के लिए अपीलीय प्रक्रिया का एक वैकल्पिक उपाय है।

5. सेटलमेंट कमीशन क्या है?

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 32 के तहत निपटान आयुक्त का गठन किया गया था। अधिसूचना संख्या 40/99-सीएक्स। (NT), दिनांक 09.06.1999 को, निपटान आयोग की स्थापना को अधिसूचित किया गया। अध्याय V में अनुभागों के विभिन्न प्रावधान निपटान आयोग के कामकाज का विवरण प्रदान करते हैं।

6. सेटलमेंट कमीशन का मूल उद्देश्य क्या है?

निपटान आयोग उच्च राजस्व हिस्सेदारी के कर विवादों का त्वरित और आसान निपटान प्रदान करता है। इससे मुकदमेबाज और विभाग दोनों के समय और ऊर्जा की बचत होगी और कहावत है "समय की बचत पैसे की बचत है"।

7. सेटलमेंट कमीशन से पहले कौन आवेदक हो सकता है?

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 32 ई, उन लोगों की श्रेणियां प्रदान करती है, जो निपटान आयोग के समक्ष आवेदन दायर कर सकते हैं। व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों को निपटान आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर करने का अधिकार था और उन्हें "आवेदक" कहा जाता था। इस प्रकार, आवेदक एक निर्धारिती होता है जो निर्धारित शुल्क के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन कर सकता है, जिसमें उसकी कर्तव्य दायित्व का पूर्ण और सच्चा प्रकटीकरण होता है जिसका खुलासा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के समक्ष नहीं किया गया है। आवेदक को उसके द्वारा देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अतिरिक्त राशि को स्वीकार करना होगा और ऐसी देयता किसी विशेष मामले में `3 लाख से कम नहीं होनी चाहिए।

निर्धारिती के अलावा कोई भी व्यक्ति, निपटान आयोग को एक आवेदन कर सकता है, जो निर्धारिती से संबंधित मामले में उसे जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के संबंध में, जो निपटान आयोग से पहले निपट चुका है या लंबित है और इस तरह का नोटिस पहले लंबित है एक सहायक प्राधिकारी, इस तरह से और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

8. ऐसे कौन से मामले हैं जो सेटलमेंट कमीशन के लिए कवर नहीं हैं?

निपटान आयोग के समक्ष निपटान के लिए मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां नहीं ली जा सकती हैं: -

i) यदि आवेदक ने निर्धारित तरीके से भुगतान किए गए उत्पादन, निकासी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिखाते हुए कोई मासिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है। यह जरूरी नहीं है कि इस तरह का मासिक रिटर्न ऐसे आवेदक द्वारा उत्पादित या साफ किए गए सभी विनिर्मित सामानों के संबंध में होना चाहिए।

ii) जहां आवेदक को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है।

iii) जहां आवेदक का मामला ट्रिब्यूनल या किसी न्यायालय के पास लंबित है;

iv) जहां विवाद सेंट्रल एक्साइज ट्रेफ के तहत एक्साइजेबल माल के वर्गीकरण की व्याख्या से संबंधित है।

9. सेटलमेंट कमीशन में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

आवेदन प्राप्त होने पर, निपटान आयोग यह देखेगा कि यह निपटान के लिए भर्ती होने के लिए एक उपयुक्त मामला है या नहीं। एक बार आवेदन स्वीकार कर लेने के बाद, यदि आवश्यक हो तो निपटान आयोग के अधिकारियों द्वारा जांच करने के बाद मामले के अंतिम निपटान के लिए सुनवाई दी जाती है।

10. क्या समझौता आयोग अभियोजन और जुर्माने से प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है?

सेटलमेंट कमीशन यदि आवेदक के वास्तविक आचरण के बारे में संतुष्ट है, तो अभियोजन से जुर्माना या अर्थदंड, या तो पूरे या आंशिक रूप से लागू कर सकता है। इस तरह की प्रतिरक्षा केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत ही नहीं बल्कि किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत भी लागू होती है।

11. किसी मामले के निपटारे के लिए औसत समय क्या हो सकता है?

एक मामले का निपटान उस महीने के अंतिम दिन से नौ महीने के भीतर होना चाहिए जिसमें आवेदन किया गया था। निपटान आयोग द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, अवधि को तीन महीने की और अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

12. क्या निपटान आयोग के समक्ष विवाद प्रभावी है?

निपटान आयोग के समक्ष विवाद सामान्य अपील प्रक्रिया की तुलना में आवेदक के लिए बहुत कम महंगा और फायदेमंद है जो सामान्य अपील प्रक्रिया की तुलना में न केवल समय लेने वाली है बल्कि महंगी भी है।

13. क्या समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है?

निपटान आयोग के समक्ष कोई भी कार्यवाही धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर, और भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए एक न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी।

14. क्या निपटान का आदेश निर्णायक है?

निपटान आयोग का आदेश उसमें स्थायी मामलों के साथ निर्णायक है। सेटलमेंट कमीशन के आदेश में शामिल मामला अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत किसी भी कार्यवाही में फिर से नहीं खोला जा सकता है।